- 1947 में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति
- 1965 और 1971 (शिविर/गैर शिविर) में छंब से विस्थापित व्यक्ति
फ़ायदे:
पात्रता:
आवेदन प्रक्रिया:
आवश्यक दस्तावेज़:
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल:
क्या इस योजना के तहत वित्तीय सहायता वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी?
नहीं। वित्तीय सहायता एकमुश्त सहायता होगी।
क्या मैं वित्तीय सहायता की राशि को वार्षिकी योजना में निवेश कर सकता हूँ?
हाँ, सहायता की राशि को किसी भी वार्षिकी योजना में भी निवेश किया जा सकता है, जो स्थायी आधार पर एक सुनिश्चित मासिक आय दे सकती है।
क्या होगा यदि इस योजना के तहत एक विस्थापित परिवार को कुल सहायता राशि मिलेगी?
प्रति विस्थापित परिवार को 5,50,000/- रुपये की सहायता दी जाएगी।
सहायता के भुगतान का तरीका क्या होगा?
केंद्रीय सहायता डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी।
क्या मैं नकद में वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता हूं?
नहीं। सभी लेनदेन बैंक के माध्यम से होने चाहिए और कोई नकद लेनदेन नहीं किया जाएगा।
मेरा एक मूल परिवार है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूं?
हाँ, यह योजना एकल परिवारों के लिए भी खुली है।
मेरा परिवार लद्दाख से विस्थापित हो गया था। क्या मेरा परिवार इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने का पात्र है?
हां, लद्दाख के विस्थापित परिवार भी पात्र हैं।
छंब से विस्थापित होने के महीनों बाद मैंने एक बच्चे को गोद लिया था। क्या इस योजना के उद्देश्य के लिए उसे परिवार का हिस्सा माना जाएगा?
हां, गोद लिए गए बच्चे को भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा।
क्या वित्तीय सहायता की राशि परिवार में सदस्यों की संख्या के अधीन है?
नहीं, 5,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता सभी पात्र परिवारों के लिए समान होगी।
इस योजना के तहत मेरे परिवार की पहचान कैसे की जाएगी?
लाभार्थियों की पहचान के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार विश्वसनीय और सत्यापन योग्य दस्तावेज निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और लाभार्थियों के नाम के साथ-साथ आधार कार्ड की प्रति और लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या की एमएचए को सिफारिश करेगी।
सरकार कैसे होगी। एक विस्थापित परिवार को पहचानें/पहचानें?
लाभार्थियों की पहचान के लिए, जम्मू-कश्मीर सरकार विश्वसनीय और सत्यापन योग्य दस्तावेज निर्धारित कर सकती है। राज्य सरकार दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और लाभार्थियों के नाम के साथ-साथ आधार कार्ड की प्रति और लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाता संख्या की एमएचए को सिफारिश करेगी।
क्या इस योजना की कोई समय सीमा है?
नहीं, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई समय सीमा नहीं है।