EPF से पैसा निकालने पर अधिक ब्याज मिलने का दावा, सच्चाई क्या है?
EPF Provident Fund नए ब्याज भुगतान नियम: ख़बरें बताती हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि समूह (ईपीएफओ) के 7 अरब सक्रिय ग्राहकों को छूट मिल रही है। अब ईपी सदस्य भविष्य निधि जमा से संबंधित दावों का निपटान करते समय अधिक ब्याज अर्जित कर सकते हैं। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने ईपीएफओ दावा निपटान में ब्याज भुगतान के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके अलावा, ईपीएफओ ग्राहकों के प्रदान किए गए फंड दावों के निपटान के बारे में भी समय पर सूचित किया गया।
यह दावा पूरी तरह से गलत है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों नियमित रूप से योगदान करते हैं। इस पैसे पर सरकार द्वारा तय की गई एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है।
EPF से पैसा निकालने पर ब्याज अधिक मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। वास्तव में, अगर आप EPF से पैसा निकालते हैं तो आपको उस राशि पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
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EPF से पैसा निकालने के नियम
EPF से पैसा निकालने के कुछ विशिष्ट नियम हैं, जैसे:
- नौकरी छोड़ने पर: यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तो आप अपना पूरा EPF बैलेंस निकाल सकते हैं।
- घर खरीदने के लिए: आप EPF से पैसा निकालकर घर खरीद सकते हैं।
- बच्चे की शादी के लिए: आप EPF से पैसा निकालकर अपने बच्चे की शादी के लिए खर्च कर सकते हैं।
- मेडिकल इमरजेंसी के लिए: मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी आप EPF से पैसा निकाल सकते हैं।
ध्यान दें: EPF से पैसा निकालने के लिए आपको EPFO के पास एक आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आपको आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
EPF से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
- ब्याज दर: EPF पर मिलने वाली ब्याज दर हर साल सरकार द्वारा तय की जाती है।
- टैक्स लाभ: EPF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स छूट के दायरे में आता है।
- पेंशन: यदि आप EPF में लंबे समय तक योगदान करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिल सकती है।
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ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के बदलाव में बदलाव
एम्पलॉय प्रविडेंट फंड ग्रेजुएट्स प्लाजा के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट (ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट) के ब्याज के दौरान भुगतान में बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। सीबीटी ने इस दिशा में ईपीएफ स्कॉच 1952 के 60(2)(बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन पर मुहर लगा दी है। ई फ़ाइफ़ स्कॉबी के स्थिर सलाहकार के अनुसार, महीने की 24 तारीख तक के क्लेम सेटलमेंट के दावे के लिए, ब्याज का भुगतान पिछले केवल महीने के अंत तक ही करने का प्रस्ताव था। लेकिन नए नामांकित व्यक्ति के अधीन ईपीएफ सदस्य को उनके प्रोविडेंट फंड पर दिए जाने वाले ब्याज का भुगतान क्लेम के सेटलमेंट की तारीख तक की जाएगी।
प्रोविडेंट फंड पर अब सबसे अधिक ब्याज आय होगी
ई-पीएफओ के इस जजमेंट से ई-पीफियो के सदस्यों को उनके प्रोविडेंट फंड कॉर्पस पर अधिक ब्याज के साथ ही इस जजमेंट के सब्सक्राइबर्स की सदस्यता को कम किया जा सकेगा। सीबीटी के इस निर्णय के अनुसार ईपी सदस्य को क्लेम के सेटलमेंट की तिथि ब्याज तक देय होगी। पहले 24 तारीख से पहले फंड रैली पर उस महीने से पहले वाले महीने तक हाई ब्याज का भुगतान किया गया था। इससे ई पार्टनरशिप को दोस्ती का नुकसान हुआ था।
पूरे महीने के लिए ब्याज प्राप्त करें
ई-फ़ाइफ़ फ़ाइक के पुराने नियमों के तहत, ई-फ़ाइफ़ सदस्य को ब्याज के नुकसान से उबरने के लिए महीने की 25 तारीख से लेकर महीने की आखिरी तारीख तक ब्याज के भुगतान वाले क्लेम को दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन एम्प्लॉय प्रविडेंट फ़ैक्ट्री फ़्रांसीसी के नए जजमेंट के बाद ऐसे क्लेम को पूरे महीने के लिए स्टॉक किया गया, जिससे कर्मचारियों की संख्या कम होगी, समय पर सेटलमेंट संभव हो सकेगा और फ़ार्म का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकेगा।
2024-25 में 1.57 लाख करोड़ का क्लेम सेटमेंट
वित्त वर्ष 2023-24 तक ईपीएफओ ने 1.82 लाख करोड़ रुपए के कुल 4.45 करोड़ प्रोविडेंट फंड क्लेम का निपटान किया है। स्थिर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.57 लाख करोड़ रुपए कुल 3.83 करोड़ ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट जा चुका है।
निष्कर्ष:
ऐसे किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले हमेशा सही जानकारी का पता लगाना जरूरी है। EPF से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
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