Loan Based Schemes: सफाई कर्मचारियों के लिए कई ऋण आधारित योजनाएं मौजूद हैं, जिनका उद्देश्य उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करना है। इनमें से एक प्रमुख योजना है सामान्य सावधि ऋण (जीटीएल)।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारासफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिए एक सामान्य सावधि ऋण योजना।
सामान्य सावधि ऋण (जीटीएल) क्या है?
सामान्य सावधि ऋण एक प्रकार का ऋण है जो सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय सृजन योजना के लिए दिया जाता है। इस ऋण का उपयोग वे किसी भी तरह का छोटा व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।
जीटीएल के प्रमुख लाभ:
सावधि ऋण:
- स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 6% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक (अधिकतम यूनिट लागत 15.00 लाख रुपये के साथ)।
पुनर्भुगतान की अवधि:
- 4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने के अधिस्थगन के बाद यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण संवितरण की तारीख से 10 साल तक।
- यूनिट लागत के अधिकतम 90% तक सामान्य सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है। शेष 10% हिस्सा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी या प्रमोटर के अंशदान, या किसी अन्य उपलब्ध धन स्रोतों के रूप में प्रदान किया जाना होता है।
- 2.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रमोटर का अंशदान अपेक्षित नहीं है।
- 2.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा लाभार्थियों की तरफ से प्रमोटर का न्यूनतम अंशदान 5% अपेक्षित किया जाता है।
नोट:
- लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।
जीटीएल के लिए कौन पात्र है?
- सफाई कर्मचारी
- स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्ति
- कोई भी व्यक्ति जो आय सृजन का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (अनिवार्य नहीं)
- व्यवसाय प्रमाण पत्र
जीटीएल के लिए कहां आवेदन करें?
आप अपने निकटतम बैंक या वित्तीय संस्थान में जाकर जीटीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (NSKfdc) की वेबसाइट पर भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बातें:
- ऋण की राशि और ब्याज दर अलग-अलग बैंकों और संस्थानों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
- ऋण लेने से पहले सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ऋण का उपयोग केवल स्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही करें।
अन्य ऋण आधारित योजनाएं: सामान्य सावधि ऋण के अलावा, सफाई कर्मचारियों के लिए कई अन्य ऋण आधारित योजनाएं भी उपलब्ध हैं, जैसे:
- महिला समृद्धि योजना: महिला सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई है।
- माइक्रो क्रेडिट वित्त: छोटे ऋण प्रदान करने वाली योजना है।
- सफाई कर्मचारी पुनर्वास स्कीम: सफाई कर्मचारियों को नए कौशल सीखने और बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करती है।
निष्कर्ष: सफाई कर्मचारियों के लिए ऋण आधारित योजनाएं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती हैं। यदि आप एक सफाई कर्मचारी हैं और कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल:
क्या योजना सभी असंगठित कामगार व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है?
जी नहीं, यह योजना केवल सफाई कर्मचारियों, हाथ से मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को ही ऋण प्रदान करती है।
यह योजना किस प्रकार सहायता प्रदान करती है?
इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह के लिए सावधि ऋण प्रदान किए जाते हैं।
क्या योजना के लिए कोई आय की सीमा है?
नहीं, दिशानिर्देशों में इस तरह की कोई सीमा का उल्लेख नहीं है, हालांकि, अन्य चीजें समान होने के कारण, एनएसकेएफडीसी निम्नलिखित को आर्थिक विकास और पुनर्वास को प्राथमिकता देता है:- i) हाथ से मैला ढोने वालों और उन मैला ढोने वालों में से जिनकी आय गरीबी रेखा से दोगुने से नीचे है; ii) लक्षित समूह में से महिलाएं और iii) लक्षित समूह में से दिव्यांग व्यक्ति। • वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय वित्तीय व्यवहार्यता, परियोजना की आय सृजन की क्षमता आदि पर विचार किया जाता है।
मैं किस प्रकार की परियोजनाओं से इस योजना का लाभ उठा सकता हूँ?
किसी भी व्यवहार्य और आय सृजन करने वाली योजनाओं को एनएसकेएफडीसी द्वारा सफाई कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तपोषित किया जाता है। एससीए से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अनुसार लक्षित समूह द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है:- परिवहन लघु और छोटा व्यवसाय गैर-भूमि आधारित योजनाएं स्वच्छता आधारित उपकरण
मैं एक घरेलू कामगार हूँ, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ?
नहीं, आप पात्र नहीं हैं।
मैं एक कचरा बीनने वाला हूं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?
जी हाँ,आप पात्र हैं।