National Family Benefit Scheme योजना का अपने परिवार के लोगो को तुरंत लाभ दिलाये नहीं 2025 में होंगा पछतावा 

National Family Benefit Scheme – Uttar Pradesh: National Family Benefit Scheme (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) एनएफबीएस जिसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत यूपी सरकार ने जनवरी 2016 में की थी। इस योजना के तहत, जिन परिवारों ने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के रूप में एकमुश्त राशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।

Key Features

  1. एनएफबीएस कार्यक्रम गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को लक्षित करता है। जब किसी परिवार के कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है।
  2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक 18 वर्ष से कम (नाबालिग) या 60 वर्ष से अधिक (बुजुर्ग) है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकती है।
  3. मुआवजे की राशि 30,000/- रुपये तय की गई है, जो कि पहले की मुआवज़े की राशि 20,000/- रुपये से बढ़ गई है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करना होगा। इस योजना में पंजीकरण का कोई ऑफ़लाइन तरीका नहीं है।
  4. योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुआवज़े की राशि परिवारों को केवल मुख्य कमाने वाले या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही प्रदान की जाएगी।

Benefits

इस योजना के तहत सरकार हर परिवार को 30,000 रुपये मुआवजा देगी। पहले मुआवजे की राशि 20,000 रुपये थी। 2013 के बाद, राशि संशोधित की गई और 30,000 रुपये हो गई। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जो कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार का मुखिया बनने के लिए पात्र है, वह योजना के लिए आवेदन कर सकता है और सरकार से मुआवजे के रूप में उल्लिखित राशि का दावा कर सकता है।

Eligibility

  1. योजना के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे रहना होगा।
  2. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। य
  3. दि परिवार शहरी क्षेत्र से है तो आवेदक की पारिवारिक आय 56,450/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और यदि परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है तो 46,080/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के बाद परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी।

Application Process

  1. आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  3. भरा हुआ फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करें
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

Documents Required

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र।
  2. गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड।
  3. गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)।
  4. निवास प्रमाण।

Frequently Asked Questions:

  • क्या यह योजना सभी के लिए है?
    Ans. नहीं, यह केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए है
  • क्या मैं जीवित रहते हुए इस लाभ को पाने के योग्य हूँ?
    Ans. नहीं, यह मृत्यु राहत लाभ है, यह केवल कमाने वाले व्यक्ति और उसके आश्रित की मृत्यु पर ही लागू हो सकता है
  • क्या यह केवल ऑनलाइन है?
    Ans. नहीं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किया जा सकता है।
  • कौन आवेदन कर सकता है?
    Ans. गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र या प्रमाण रखने वाला परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है।
  • आयु मानदंड क्या हैं?
    Ans. 18 वर्ष से 60 वर्ष
  • मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
    Ans. आधिकारिक वेबसाइट लिंक पर जाएँ: http://nfbs.upsdc.gov.in/ और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सबमिट करें
  • ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
    Ans. 1. http://samajkalyan.up.gov.in/pdf/scheme_form/4.pdf से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। 2. भरकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।
  • आवश्यक दस्तावेजों की सूची
    Ans. 1) मृत्यु प्रमाण पत्र 2) गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड 3) गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड) 4) निवास प्रमाण

मैं एक व्यवसायिक लेखक हूँ। मेरा लेखन रिश्ता, मनोरंजन, स्पोर्ट्स, योजनाएँ, जॉब की तैयारी और कारोबार पर केंद्रित है। मैं अपने अनुभवों को साझा कर पाठकों को प्रेरित करता हूँ।

Sharing Is Caring:

Leave a Comment