Prime Minister Kisan Samman Nidhi योजना देशभर में केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह कार्यक्रम 24 फरवरी 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तब से आज तक इस कार्यक्रम से लाखों किसान लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं और अब तक कुल 17 किश्तें जारी की जा चुकी हैं।
इस कार्यक्रम के लाभार्थी इस लेख का उपयोग यह जांचने के लिए कर सकते हैं कि कार्यक्रम का पैसा उनके खाते में है या नहीं। एक किसान भाई ऐसा कैसे कर सकता है. क्या आप आधार कार्ड के माध्यम से पीएम किसान भुगतान स्थिति की जांच करना चाहते हैं?
सत्यापन प्रक्रिया:
अगर आप अपने आधार नंबर से चेक करना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं तो अब आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी पीएम किसान स्टेटस चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, नीचे सूचीबद्ध चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें:
- सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट – https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- इसके बाद आपके सामने इस पोर्टल का मुख्य पेज खुल जायेगा।
- अब नीचे स्क्रॉल करके फार्मर्स कॉर्नर पर जाएं।
- अब आपको इस सेक्शन में “Know Your Status” दिखेगा, इस विकल्प पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ आप ऊपर दिए गए विकल्प Know Your Registration Number पर क्लिक कर दें.
- अब नए पेज पर अपने आधार नंबर को दर्ज करें, और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा.
- इसके बाद, अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा.
- नए पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालकर कैप्चा कोड को भरें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर PM किसान इंस्टॉलमेंट की पूरी डिटेल्स खुल जाएगी।
इससे आप आधार कार्ड का उपयोग करके यह जांच सकते हैं कि आपको कितनी किश्तें प्राप्त हुई हैं। हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री किसान समान निधि योजना की अगली कड़ी जल्द ही जारी की जाएगी। इससे पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कर लें। अन्यथा, पलिंड्रोम फंस सकते हैं।
लाभ और योग्यता की शर्तें:
- मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों (प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।
फ़ायदे:
पात्रता:
आवेदन प्रक्रिया:
आवश्यक दस्तावेज़:
अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल:
क्या इस योजना का लाभ केवल लघु एवं सीमांत किसानों (एस.एम.एफ.) परिवारों के लिए ही देय है?
नहीं। यह योजना समस्त कृषक परिवारों के लिए है, उनकी जोत का आकार जो भी हो
क्या 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि वाले किसी व्यक्ति अथवा कृषक परिवार को इस योजना के अंतर्गत कोई लाभ मिलेगा?
हाँ। समस्त कृषक परिवारों को कवर करते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है, उनकी जोत का आकार जो भी हो।
योजना के क्या लाभ हैं?
पी.एम.-किसान योजना के अंतर्गत, समस्त भूमिधर कृषक परिवारों को, प्रति परिवार ₹6000 प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में देय होगा।
यह लाभ वर्ष में कितनी बार प्राप्त होगा?
समस्त भूमिधर कृषक परिवारों को, प्रति परिवार ₹6000 प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा जो प्रत्येक चार माह में ₹2000 की तीन समान किश्तों में देय होगा।
योजना के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के भुगतान हेतु, लाभार्थियों को किस प्रकार चिन्हित और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा?
योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र कृषक परिवारों को चिन्हित करना, पूर्ण रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का दायित्व है।
योजना के अंतर्गत लाभ के लिए कौन पात्र हैं?
समस्त भूमिधर कृषक परिवार, जिनके नाम पर कृषियोग्य भूमि अंकित है, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं।
मैं एक पेशेवर हूं, क्या मैं भी पीएम किसान के लिए पात्र हूं?
नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
मैं लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद का सदस्य, नगर निगम का भूतपूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत का भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष हूं। क्या मैं भी इस योजना के लिए पात्र हूं?
नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं
मेरे परिवार के सदस्य आयकर दाता हैं, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?
नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
क्या आयकर दाता कृषक अथवा उसकी पत्नी/पति इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं?
नहीं, अगर परिवार का कोई सदस्य विगत निर्धारण वर्ष में आयकर दाता है तो वह पात्र नहीं है।
अगर लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करता है तो क्या होगा?
गलत घोषणा करने पर, लाभार्थी को हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली की जाएगी, एवं अन्य विधिसम्मत दंडात्मक कार्यवाही की जाएंगी।